Patanjali Case: रामदेव, बालकृष्ण आचार्य ‘सार्वजनिक माफी’ के लिए तैयार; सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को

Patanjali Case
Share This News

Patanjali Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।

Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण आचार्य को अवमानना मामले में सार्वजनिक माफी की पेशकश को देखते हुए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया।

Patanjali Case
‘सार्वजनिक माफी’ के लिए तैयार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को बताया, ”मैं सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हूं।” फिलहाल, रामदेव से बातचीत जारी है।

 

यह भी पढ़ें – Tejasvi Surya : बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने तेजस्वी सूर्या को घेरा, कांग्रेस ने कसा तंज

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

रामदेव और बालकृष्ण ने अपने उत्पादों के औषधीय गुणों के बारे में बड़े दावे किए हैं, लेकिन उनके द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के सामने “बिना शर्त और अयोग्य माफी” की मांग की गई है। रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत में दो अलग-अलग हलफनामों में, पिछले साल के आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए माफी मांगी है। अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड “इस तरह के आश्वासन से बंधा हुआ है|” विशिष्ट आश्वासन का पालन न करने और उसके बाद के मीडिया बयानों ने अदालत को नाराज कर दिया, जिसने बाद में उन्हें यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

 

Harshita/1mint


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *