दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है। सीबीआई और ईडी के आरोपों के बावजूद, दिल्ली की अदालत ने अब 30 अप्रैल को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है।
Manish Sisodia द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर शनिवार को सुनवाई हुई। सीबीआई और ईडी के आरोपों में, नियमित रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला टाल दिया। अब 30 अप्रैल को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। Manish Sisodia ने रिहाई का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि चूंकि,“वह मामले के “मास्टरमाइंड” हैं, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिसोदिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल तक के लिए आदेश को रद्द कर दिया है।
चुनाव प्रचार में जमानत याचिका दाखिल की गई
चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में इसे वापस ले लिया गया क्योंकि उनके वकील ने अदालत से कहा कि याचिका निष्फल हो गई है, चुकीं नियमित जमानत का मामला सुरक्षित रखा गया है।
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संघीय एजेंसियों के आरोप
संघीय एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं हुई हैं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। जांचकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि पकड़े जाने से बचने के लिए, प्राप्तकर्ताओं ने अपने बही खातों की पुस्तकों में धोखाधड़ी की प्रविष्टियाँ कीं और जांच के तहत अधिकारियों को “अवैध” लाभ पहुँचाया।
Manish Sisodia को हिरासत में लिया जाना
‘घोटाले’ में सिसोदिया की भागीदारी के कारण पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया था। फिर 9 मार्च, 2023 को ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से प्राप्त धन शोधन के मामले के संबंध में हिरासत में ले लिया गया है।
Aadya/1mint