Excise policy case: ED के छठे समन को भी ठुकराया Arvind Kejriwal ने

Arvind Kejriwal ED
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दिल्ली excise policy case के लिए प्रवर्तन निदेशालय(ED )द्वारा जारी किये गए छठे समन में भी Arvind Kejriwal नहीं हुए। सूत्रों की माने तो एजेंसी ने उनके खिलाफ जानबूझकर पहले तीन समन को नजरअंदाज करने का मामला दर्ज किया था और कहा कि उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और एक बयान में, AAP ने दोहराया कि केजरीवाल को भेजे गए समन अवैध थे और कहा कि मामला अब अदालत में है।

और पार्टी ने कहा, ED ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया था और बार-बार समन भेजने के बजाय ED को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हुआ ये की 14 फरवरी को जांच एजेंसी ने केजरीवाल को छठा समन जारी किया था और उन्हें 19 फरवरी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। पर केजरीवाल पेश नहीं हुए इस बात से संबंधित केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बाहर मीडिया से कहा, “जो भी कानून से जुड़ा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। और ED को कोई भी नया समन जारी करने से पहले परिणाम का इंतजार करना चाहिए।सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत जानबूझकर उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन की अवज्ञा करने के लिए शिकायत दर्ज की है ।और अदालत के सामने कहा सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि Arvind Kejriwal की ओर से जानबूझकर तीन समन को नज़रअंदाज़ करने का गैरकानूनी कृत्य है।”AAP सुप्रीमो ने अब तक जांच एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे “अवैध” और “राजनीति से प्रेरित” थे। पहले पांच समन 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे।

17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद और उत्पाद शुल्क नीति(Excise Policy Case ) मामले में पांच समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ ED की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी।इस अदालत में केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए और अदालत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और 1 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह अदालत के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। और साथ में आप सुप्रीमो ने कहा कि वह 1 मार्च के बाद पेश होने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके बाद, अदालत ने Arvind Kejriwal को उनके सामने शारीरिक रूप से पेश होने के लिए अगली तारीख 16 मार्च सुबह 10 बजे की दी

NISHANT/ 1Mint


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