Election Commission: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई…..जानें पूरा मामला

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Election Commission: सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोगों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर करेगा सुनवाई

 सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोगों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर ध्यान दिया और कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि मुझे अभी सीजेआई से संदेश मिला है कि उन्हें शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।

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कांग्रेस नेताओं ने दायर की याचिका

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। अपनी याचिका में, उन्होंने सीईसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी। याचिका में, उन्होंने सीईसी अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है।

जानें क्या है मांग ?

कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विनियमित करने की भी मांग की गई है। इसमें सीईसी-ईसी की नियुक्ति के लिए सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति बनाने के निर्देश दिए गए।

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चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा

गौरतलब है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद यह समस्या और बढ़ गई है. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र के नए कानून को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल, 15 मार्च तक दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संभव है। सदस्यों की इच्छा के आधार पर चयन समिति की बैठक 13 या 14 मार्च को होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें गृह मंत्रालय और मानव संसाधन और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री भी शामिल हैं, प्रत्येक पद के लिए पांच नामों के साथ दो अलग-अलग समितियां तैयार करेंगी।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अदीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। इन दोनों चुनाव आयोगों के नाम उनकी आधिकारिक नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में सिर्फ चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ही बचे हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए।

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