पूर्व सांसद Dhananjay Singh को सात साल की सज़ा चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल, जानें पूरा मामला

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बाहुबली सांसद Dhananjay Singh को अपहरण के मामले में 7 साल कि सज़ा और 75 हज़ार का जुर्माना।

पूर्व सांसद Dhananjay Singh को जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में सात साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने Dhananjay Singh पर 75 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 50 हज़ार रुपये अपहरण के लिए और 25 हज़ार रुपये रंगदारी के मामले जुर्माना लगा है। सज़ा सुनाने के तुरंत बाद Dhananjay Singh को वापस जेल भेज दिया गया। Dhananjay Singh  के साथ उनके साथी संतोष विक्रम को भी कोर्ट ने सात साल की सज़ा और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

जानें पूरा मामला

मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद Dhananjay Singh व उनके साथी विक्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा था कि रविवार की शाम को पूर्व सांसद Dhananjay Singh  ने अपने साथी विक्रम सिंह के साथ दो व्यक्ति पचहटिया स्थित साइड पर पहुंचे। वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी में वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास मोहल्ला कालीकुत्ती में ले गए। वहां Dhananjay Singh  पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी की फर्म को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव डालने लगे। वादी के इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगा।

किन धाराओं में Dhananjay Singh और विक्रम को हुई सज़ा?

• 364 भारतीय दंड संहिता अपहरण के मामले में आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
• 386 भारतीय दंड संहिता रंगदारी मांगने के आरोप में 10 वर्ष व जुर्माना
• 120-बी भारतीय दंड संहिता षड़यंत्र में जिस प्रकार के अपराध के लिए लगा है षड्यंत्र ही दंड होगा।
• 504 भारतीय दंड संहिता में दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
• 506 भारतीय दंड संहिता में अधिकतम सात वर्ष व न्यूनतम दो वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है।

लोकसभा चुनाव लड़ने की थी तैयारी

Dhananjay Singh कई बार विधायक और 2004 में बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। और इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। जिसकी जानकारी उन्होंने ने 2 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ‘X’ पर पोस्ट शेयर करते हुए दी थी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, “साथियों! तैयार रहिए… लक्ष्य बस एक लोकसभा 73, जौनपुर।” इसके साथ ही ‘जीतेगा जौनपुर-जीतेंगे हम’ के साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी। लेकिन अब जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। Dhananjay Singh पूर्व सांसद थे, और अ उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा मिल गई है जिससे उनका अब चुनाव लड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है।

Shumaila /1 Mint


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