Brij Bhushan Singh : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।यह मामला छह महिला पहलवानों ने दायर किया था। पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ आरोप तय किए. बृजभूषण पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।
Brij Bhushan Singh : दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बृजभूषण सिंह पर महिला का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया। साथ ही प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण सिंह दो पहलवानों को आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया। आईपीसी की धारा 354, 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं। आईपीसी की धारा (506) 1 के तहत भी आरोप लगया गया है।
गौरतलब है कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जुलाई में स्थानीय अदालत से बृजभूषण को जमानत मिल गई थी।
यह भी पढ़ें : Lok Sabha Election 2024 : कन्हैया क्या पार लगा पाएंगे दिल्ली में कांग्रेस की नैया..?
Brij Bhushan Singh : भाजपा ने कटा था टिकट
दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की की जांच की गई थी जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाई की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद 7 मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था लेकिन अंतिम संपादन बाकी रहने के कारण फैसला तब नहीं सुनाया जा सका था।हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज से उनका टिकट काट कर उनके बेटे को टिकट दिया था कोर्ट का फैसला उनके राजनीतिक कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा