बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, यह लगभग 10 महीने में उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षों में नौवीं पैरोल थी जिसको लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई| पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 20 साल से जेल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने पर सवाल खड़े किये हैं।
इन तीन मामलों में हुई है सजा:
राम रहीम सिंह को अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अपनी दो सेविकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी| केवल ही नहीं डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 2019 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में 16 साल की जेल हुई थी| इसके साथ ही 2021 में डेरा के एक प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या पर राम रहीम को और 4 अन्य को दोषी ठहराया था|
कब-कब और कितने दिनों के लिए गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई:
राम रहीम को तीन बार पैरोल दी गई है जिसमे वह 91 दिनों तक जेल से बाहर रहे। सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए उन्हें नवंबर में 21 दिन, जुलाई में 30 दिन और जनवरी में 40 दिन के लिए रिहा किया गया था। बार-बार पैरोल मिलने पर अदालत ने सवाल उठाए और राज्य सरकार को निर्देश दिया और जानकारी देने को कहा कि कितने कैदियों ने पैरोल के लिए आवेदन किया था और कितने कैदियों के पैरोल के आवेदन स्वीकार किए थे।सवाल खड़े करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह भी कहा है कि अब अदालत से बिना पूछे राम रहीम को पैरोल ना दें.
इस दिन करना होगा आत्मसमर्पण:
बलात्कार के दोषी जिसे जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, जो लगभग 10 महीने में उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षों में नौवीं पैरोल थी।
उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का आत्मसमर्पण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है|10 मार्च को वे आत्मसमर्पण करेंगे और इसकी अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी|
Harshita/1mint